Ration Card Form – राशन कार्ड में यूनिट जोड़ने, डिलीट करने की प्रक्रिया

राशन कार्ड हमारे देश में ग़रीब नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ़ से प्रतिमाह खाद्यान्न प्रदान किया जाता है. यह खाद्यान्न सरकार न्यूनतम मूल्य पर प्रदान करती है, इसके अलावा केंद्र सरकार भी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना के तहत मुफ़्त राशन देश के ग़रीब नागरिकों को प्रदान कर रही है.

राशन कार्ड धारकों को समय-समय पर राशन कार्ड अपडेट, राशन कार्ड में यूनिट जोड़ना और यूनिट को हटाने जैसे प्रक्रियाओं को करना होता है. आज हम इस लेख के ज़रिए आपको बताएँगे कि आप कैसे राशन कार्ड में यूनिट जोड़ या यूनिट को डिलीट कर सकते हैं. इसके अलावा राशन कार्ड से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फॉर्म के बारे में भी जानकारी देंगे.

राशन कार्ड में यूनिट क्या होता है?

जब आप सरकारी राशन की दुकान पर जाते हैं तो आपको यूनिट के अनुसार ही राशन प्रदान किया जाता है, “आपके परिवार ने उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को ही यूनिट कहते हैं”। जैसे उदाहरण के लिए मान ले कि आपके परिवार में चार लोग हैं तो आपका चार यूनिट है, उसी यूनिट के अनुसार आपको राशन प्रदान किया जाएगा।

राशन कार्ड में यूनिट जोड़ें या डिलीट करें

अगर आप राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ना या हटाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा:

  • सबसे पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करने की आवश्यकता होगी.
  • इसके लिए आप उत्तर प्रदेश राशन कार्ड पोर्टल – fcs.up.gov.in पर जाएं, और डाउनलोड फॉर्म के विकल्प पर क्लिक कर दें.
Download-Form

इसके बाद आप निम्नलिखित फॉर्म को डाउनलोड करें.

फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें, और अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर जमा कर दें. अब कुछ दिनों के बाद नाम जोड़ने या डिलीट करने की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी. इसके अलावा आप इस पेज से निम्नलिखित फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं.

राशन कार्ड में नाम जोड़ने या डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ती है?

आवेदन के समय जब फॉर्म भरने में त्रुटिवश किसी सदस्य का नाम छुट जाता है, या परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के बाद परिवार के मुखिया को अपने राशन कार्ड में नए नाम को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है. इसके अलावा अगर सदस्य में से कोई गुजर जाता है, या किसी की शादी हो जाती है, तो उसके यूनिट को डिलीट करने की आवश्यकता मुखिया को पड़ती है।

उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में यूनिट डिलीशन फार्म डाउनलोड कैसे करें?

click download form in up ration card official website
  • ऐसा करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपको नीचे दिए गए ” यूनिट डिलीशन फार्म” पर क्लिक करना होगा।
download unit deleation form on up ration card portal
  • क्लिक करते ही आपका यूनिट डिलीशन फार्म फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।

इसके बाद आप चाहें तो हमारे द्वारा दिए गए लिंक के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, अब आपको मांगी गई जानकारी को दर्ज करके अपने जिले के खाद्य विभाग से संबधित ऑफिस पर जाकर फॉर्म को जमा करना होगा, फिर कुछ दिनों के बाद आपके यूनिट डिलीशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।